खेत की नरवाई को जलानेको लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसानों के बीच होड़ लग गई हो और शासन के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए किसान खुले आम अपने खेत की नरवाई में आग लगा रहा है और जब आग काफी विकराल रूप ले लेती है तो सरकारी मशीनरी फायर बिग्रेड का उपयोग करने में भी नहीं चूकता है। वही शासन बैैनर पोस्टर छपवा कर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि अपने खेत की नरवाई में आग न लगाएं। जिससे आप को तो नुकसान हर तरह से होगा जिस कारण से शासन के प्रतिवंध के अवेहलना करने पर जिला कलेक्टर के द्वारा धारा 144 के तहत आपके उपर प्रकरण पंजी बंद्व किया जा सकता हैलेकिन किसान इस बात को नही समझ नही पा रहा है। तथा आग के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा वातावरण के तापमान में व्रद्वि हो रही है ।
आग लगाने से खेत को होता है नुकसान
अगर आप अपने खेत में गेंहू की फसल को काटने के बाद उस खेत में आग लगाते है तो आप को हर तरह से नुकसान झेलना पड़ सकता है। खेत में आग लगाने से खेत की जैविक क्षमता कम होती है जिससे फसल को नुकसान होता है तथा खेत में तो सूक्ष्म एंव लाभ कारी जीव नष्ट हो जाते है जो फसलों के लिए लाभ कारी साबित होते है। वहीं आग के कारण खेत की उपरी सतह कठोर हो जाती है जिससे वारिश का पानी जमीन के अंदर नही जा पाता है तथा उपरी सहत पर पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। किसान को होता है वहुत फायदा अगर आप अपने खेत में आग न लगाये तो किसान को हर तरह से फयेदा का सौदा हो सकता हैजैसे उसी नरवाई से भूसा तैयार कर उसे वेंच कर मुनाफा कमा सकते हैं। तथा जिससे खेती की अन्य तरह की लग्गत को निकाला जा सके । तथा जो कि पशुओके भोजन के रूप मे भी वह ुत उपयोग किया जाता है। और अगर आप अपने खेत में रोटावेटर जो कि क्रषि यंत्र है जिससे आप अपने खेत की नरवाई को बारीक करा कर मिटटी में मिला दे जिससे वारिश होने के बाद खेत में दवी हुई नरवाई से खेत की जैविक संपदा में व्रद्वि होगी ।
शासन उपलब्ध करवाता है ट्रेक्टर
किसान के द्वारा नरवाई में आग न लगाने को लेकर तथा उसे फायदा पहुचाने के उद्वेश्य से शासन के द्वारा किसान को ट्रेक्टर उपलब्ध कराया जाता है जिससे वह अपने खेत में आग न लगा कर उसे नरवाई का लाभ ले सके तथा अपनी जमीन को एक उपजाउ जमीन बना सके जिसको ंलेकर ब्लका स्तर पर कस्टम हायरिंग क ेन्द्रों पर ट्रेक्टर प्रति घंटे की उचित दर पर किसानों को उपलब्ध कराये जाते है
आग लगाना दण्डनीय अपराध
किसानों के द्वारा अपने खेत की नरवाई में आग लगाना कभी भी भारी पड सकता है क्योंकि शासन ने आग लगाना एक अपराध करने के बराबर माना जा रहा है जिस कारण से जिला कलेक्टर के द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधित है तथा नरवाई में आग लगाने पर पुलिस के द्वारा अपने आप प्रकरण भी पंजीबद्व किया जा सकता है|