सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने बताया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समतियों के अध्यक्ष के पदों पर अशासकीय प्रशासकों की नियुक्ति के लिये जिलों के सहकारिता विभाग के उप पंजीयक/सहायक पंजीयक को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है िक मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम में यह प्रावधान है िक किसी सोसायटी के संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से जिसका की संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा। सोसायटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के पाँच वर्ष पूर्ण हो जाने पर संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त समझे जायेंगें और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार गृहण कर लेगा और छ: माह की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवायेगा। उक्त प्रावधान के अनुपालन में विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त शासकीय सेवा युक्तों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया हैकि सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्रता धारित करने पर प्रश्नाधीन समितियो के बर्हिगामी संचालक मंडल के अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जावे। तत्समय अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष को प्रशासक बनाया जावे।
राज्य शासन के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवायुक्तों के स्थान पर मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम तथा उपविधि के प्रावधानों के तहत पात्रता धारित करने वाले बर्हिगामी संचालक मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष को अथवा तत्समय अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर प्रथम उपाध्यक्ष को तथा प्रथम उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त होने पर द्वितीय उपाध्यक्ष को जैसी भी स्थिति हो, प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही के लिए जिलों के उप/सहायक पंजीयक को निर्देशित किया गया है।