भूमि खरीदी योजना का उद्देश्य:
लघु एवं सीमांत किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों को भूमि की खरीद करने में सहायता करनाजो कि वर्तमानम में हमारे उधारकर्ता हैं ताकि जोत क्षेत्र को जोड़ा जा सके एवं बेकार एवं ऊसर भूमि का विकास किया जा सके।
इसके लिए पात्रता?
- ऐसे लघु एवं सीमांत किसान जिनका उनके नाम पर असिंचित जोत क्षेत्र 5 एकड़ से कम है/ सिंचित जोत क्षेत्र 2.5 है, भूमिहीन कृषि मजदूर।
- उधारकर्ता का पिछले दो वर्षों का चुकौती संबंधी रेकार्ड उत्तम रहा है।
- अन्य बैंकों के उत्तम श्रेणी के उधारकर्ता भी योजना के लिए पात्रहैं बशर्ते उन्होंने अपनी बकायों का परिसमापन समय पर किया हो।
ऋण की राशि
ऋण इनमें से किसी के लिए प्रदान किया जा सकता है:
- भूमि के मूल्य
- सिंचाई सुविधाओं एवं भूमि विकास की व्यवस्था (जो कि भूमि के लागत का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए)
- खेती के औजारों की खरीद
- पंजीकरण एवं स्टांप ड्यूटी।
ऋण की राशि भूमि की लागत के 85% से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि बैंक के द्वारा आंकी गई हो जो कि अधिकतम 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
प्रतिभूति
खरीदी जाने वाली भूमि का बंधक
ऋण की चुकौती किस प्रकार से करें
उत्पादन पूर्व अवधि की समाप्ति के बाद अधिकतम 9-10 वर्षों में अर्धवार्षिक किस्तों के द्वारा। इस योजना में विकसित भूमि के लिए उत्पादन पूर्व अवधि अधिकतम 1 वर्ष एवं विकसित की जाने वाली भूमि के मामले में अधिकतम 2 वर्ष है।
इस ऋण के लिए किस प्रकार से आवेदन करें
आवेदक के आवास के नजदीक की शाखा से संपर्क करें या फिर गॉंव में विजिट करने वाले विपणन अधिकारी से बात करें।