प्रदेश के 80 लाख पात्र किसान परिवार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होंगे। योजना में पात्र किसान परिवार के खाते में तीन किश्त में 2-2 हजार रूपये के मान से कुल 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष सीधे जमा किये जायेंगे। योजना में पात्र कृषि भूमि धारक परिवारों को चिन्हित करने का कार्य जारी है।
योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पटवारियों को अधिकृत किया गया है। पटवारियों को 18 रूपये प्रति भू-धारक परिवार के मान से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पटवारियों द्वारा कृषक परिवारों की सूची तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष रखी जायेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद कृषक परिवार को योजना का लाभ दिया जायेगा ।
जिन परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे पटवारी/ग्राम सभा/तहसीलदार के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आयकर दाताओं/आर्थिक रूप से सम्पन्न किसान परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र किसान परिवारों को चिन्हित करने का लक्ष्य 20 जुलाई 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।