सूचना का अधिकार क्या है- सूचना के अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक, किसी भी लोक प्राधिकारी अथवा उसके नियंत्रणाधीन, किन्ही भी दस्तावेजों#अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, इन अभिलेखों#दस्तावेजों की प्रामाणिक प्रति प्राप्त कर सकता है, जहां सूचना किसी कम्प्यूटर या अन्य युक्ति में भंडारित है, तो ऐसी सूचना को फ्लापी#डिस्केट#टेप या वीडियो कैसेट के रूप में प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस अधिकार के तहत सामग्री के प्रामाणिक नमूने लेने का भी प्रावधान है।
सूचना किससे मांगी जा सकती है- इस अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय कार्यालय से जानकारी मांगी जा सकती है। इसके साथ ही स्वायत्त शासन या निकाय या संस्था, जो संविधान के द्वारा या संसद द्वारा बनाये गये विधि द्वारा या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाये गये विधि से या सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित है, से भी जानकारी मांगी जा सकती है। ऐसे अशासकीय संगठन, जिनके वार्षिक ‘टर्नओवर’ का पचास प्रतिशत या रुपये पचास हजार, जो भी कम हो, शासन या उसकी किसी संस्था से अनुदान के रूप में या अन्यथा वित्तीय रूप से पोषित होने पर ऐसी संस्थाओं से भी सूचना मांगी जा सकती है।
सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क- इस अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 बनाये गये हैं, जो कि दिनांक 10 नवंबर, 2005 के राजपत्र में भी प्रकाशित हैं। सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-
1. |
आवेदन शुल्क | रुपये 10/- |
2.
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प्रथम अपील शुल्क-
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रुपये 50/-
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3.
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द्वितीय अपील शुल्क-
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रुपये 100/-
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4.
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प्रमाणित प्रति शुल्क-
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रुपये 2/- प्रति पृष्ठ (ए-3, ए-4 साइज पेपर हेतु)
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5.
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निरीक्षण शुल्क-
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प्रथम घंटा अथवा उससे कम समय के लिए रुपये 50#-, तथा उसके पश्चात रुपये 25/- प्रत्येक 15 मिनिट अथवा उसके भाग के लिए।
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6.
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फ्लापी या डिस्केट में जानकारी हेतु शुल्क
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रुपये 50/- प्रति फ्लापी#डिस्केट
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7.
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सत्यापित नमूना हेतु शुल्क
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जैसा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।
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उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नगद अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किया जा सकता है।
गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान- गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को सत्यापित नमूने (उपरोक्त अनुक्रमांक-7 पर उल्लेखित) के शुल्क को छोड़कर अन्य सभी शुल्कों (अनुक्रमांक 1 से 6 तक उल्लेखित) से छूट प्राप्त है। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति सत्यापित नमूने को छोड़कर अन्य सभी जानकारी नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है एवं उसे आवेदन तथा अपील शुल्क से भी छूट प्राप्त है।
सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया- राज्य शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारी#लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किये है। जानकारी प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को, जिस कार्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना हो, उस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को मांगी गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख करते हुये आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र में संपर्क पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क, नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में अथवा संबंधित कार्यालय में नगद रूप से जमा किया जा सकता है यदि आवेदक अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहता है अथवा प्रमाणित नमूना चाहता है तो इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख आवेदन में किया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की लागत के संबंध मेें आवेदक को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा सूचना की लागत नगद रूप से संबंधित कार्यालय में अथवा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा किये जाने पर आवेदक को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के अंदर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराना है, परन्तु राशि जमा करने की सूचना भेजने एवं आवेदक द्वारा राशि जमा करने की तिथि के बीच की अवधि उक्त गणना में शामिल है।
जानकारी उपलब्ध न कराने पर दंड- यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से इंकार किया जाता है, समय सीमा के अंदर सूचना नहीं दी जाती है या असद्भावना पूर्वक सूचना देने से इंकार किया जाता है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक जानकारी दी जाती है या सूचना को नष्ट किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। यह दंड 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 25000 रुपये तक का हो सकता है। इसके साथ ही सूचना आयोग, लोक सूचना अधिकारी के उपरोक्त कृत्यों के लिये सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को सिफारिश भी कर सकता है।
नोट :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 अंतर्गत जारी अधिसूचना#परिपत्र तथा अन्य जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.mp.nic.in/gad पर ‘Right to Information’ लिंक पर उपलब्ध है।
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6)
(1) के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप)
1. आवेदक का नाम………………………………………………………………………………………..
2. पूरा पता#ई-मेल#फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है।………………………………
3. दूरभाष क्रमांक………………………………………………………………..
4. आवेदन देने का दिनांक…………………………………………………..
5. कार्यालय का नाम……………………………………………………………
6. चाही गई जानकारी का विवरण………………………………………….
7. क्या चाहते है नकल#निरीक्षण#रिकार्ड निरीक्षण#रिकार्ड की प्रमाणित प्रति#प्रमाणित नमूना
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी-रुपये 10 नगद#स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र………………………एवं दिनांक…………………………..
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हां#नहीं यदि हां तो वी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक।
हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)
टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10 का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।
पावती
1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक…………………………………………………………
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा#अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी……….. (लोक सूचना अधिकारी#सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)