मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
भोपाल। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, मोटा अनाज और अन्य फसलों के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया को सरल किया गया है। साथ ही पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 20 सितम्बर कर दी गई है। पूर्व में यह तिथि 11 सितम्बर तक थी।
कलेक्टर्स एवं मंडी सचिवों को जारी निर्देश में कहा गया है कि पंजीयन का कार्य प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाये। किसानों द्वारा खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज साक्ष्य की स्व-प्रमाणित छायाप्रति स्वरूप ली जाये। किसानों से राजस्व विभाग का अलग से प्रमाणीकरण नहीं माँगा जाये। अब भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं होगी। किसानों का एक ही बैंक खाता पर्याप्त होगा। उनसे दूसरे बैंक खाता क्रमांक की माँग नहीं की जाये। निर्देशों में कहा गया है कि संयुक्त भूमि खाते की स्थिति में समस्त खाताधारियों की पंजीयन केन्द्र पर उपस्थिति अथवा उनसे किसी प्रकार की सहमति और शपथ-पत्र लिये जाने के निर्देश नहीं हैं। संयुक्त खाताधारियों की स्थिति में किसी भी एक खाताधारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर पंजीयन किया जाये। पंजीयन केन्द्र खोलने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अतिरिक्त केन्द्र खोलने की स्थिति में जिला कलेक्टर, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में 2954 केन्द्र बनाए गए हैं। जरूरत पडऩे पर 1700 अतिरिक्त पंजीयन केन्द्र खोलने की अनुमति भी दी गई है।