विभाग का नाम |
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम |
बलराम ताल योजना |
योजना का उध्देश्य |
सुनिश्चित खेती के उद्देश्य से वर्षा के अपवाहित जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई करने के लिये बलराम ताल योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । |
योजना का स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र |
कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में स्वयं के द्वारा बलराम ताल निर्माण पर सामान्य कृषकों को निर्माण लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80000/-, लघु सीमांत कृषकों को निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 80000/- तथा अ.जा/अ.ज.जा के कृषकों को निर्माण लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 100000/- का अनुदान वर्तमान में प्रचलित है। |
योजना का प्रारम्भ |
यह योजना 25 मई 2007 से संचालित है । |
हितग्राही चयन प्रक्रिया |
पंजीयन की व्यवस्था खेत तालाब योजना के अनुरूप होगी एवं प्रथम आवे प्रथम पावे के सिंध्दात पर होगी । कृषकों द्वारा बैक ऋण से अथवा स्वयं के वित्तीय साधनों से निर्माण कार्य कराया जा सकेगा । |
पात्र हितग्राही |
सम्पूर्ण वर्ग के कृषकों के लिये ये योजना संचालित है । |
केन्द्रांश एवं राज्यांश |
योजना राज्य पोषित है । |
योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया |
कृषक के खेत पर बलराम ताल निर्माण हेतु जिलें के भूमि संरक्षण उपसंभाग के सर्वेयर कृषि विकास अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण पश्चात् सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के माध्यम से आवेदन उपसंचालक कृषि को प्रस्तुत उप संचालक कृषि द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी एवं जिला पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य कृषकों के द्वारा स्वयं किया जावेगा । भूमि संरक्षण अमला द्वारा निर्माण कार्य के मूल्यांकन किया जावेगा, मूल्यांकन के आधार पर 30 दिवस के भीतर अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया होगी। |
आर.टी.आई. |
कृषि विभागीय आर.टी.आई साइड डाउन लोड कर योजना के संबंध में जानकारी देखी जा सकती है । |
आवेदन पत्र हेतु क्लिक करें