जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वर्ष 2014-15 से संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा हितग्राहियों को मार्जिन मनी अनुदान, व्याज अनुदान, गारंटी निधि अनुदान सहायता दी जाती है। बैंक शाखाओं के द्वारा भोपाल स्थित नोडल बैंकों के पूल एकाउण्ट से निर्धारित क्लेम प्रक्रिया अनुसार राशि प्राप्त कर हितग्राही के खातों में समायोजित करते है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि संचालनालय स्तर पर की गई समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए है कि बैंक शाखाओं द्वारा अनेक प्रकरणों में मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान, गारंटी निधि अनुदान सहायता राशि के क्लेम समय सीमा में नहीं किए गए है जिसकी वजह से ऋण वितरण में कठिनाईयां आ रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में उक्त योजनांतर्गत वितरित प्रकरणों की मार्जिनमनी अनुदान, ब्याज अनुदान, गारंटी निधि अनुदान राशि के क्लेम पात्रतानुसार संबंधित नोडल बैंक को अनिवार्य रूप से 31 जुलाई तक प्राप्त किया जाना है ।